खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 15 कारोबारियों पर लगा छह लाख रुपये का जुर्माना

खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 15 कारोबारियों पर लगा छह लाख रुपये का जुर्माना
प्रयागराज। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा जिलाधिकारी प्रयागराज के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अगस्त माह में बड़ी कार्रवाई की है। विगत अभियानों में संग्रहित नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अपर जिला अधिकारी (नगर) एवं न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालय से कुल 15 खाद्य कारोबारियों पर मिलाकर छह लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ आरसी के माध्यम से वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जारी सूची के अनुसार सबसे अधिक 60 हजार रुपये का जुर्माना त्रिमुहानी बाजार, भारतगंज निवासी आदर्श केसरी और धीरज कुमार केसरी पर भैंस का अधोमानक दूध बेचने के मामले में लगाया गया है। इसी तरह ग्राम पुरुषोत्तमपुर निवासी अमृत लाल को मिश्रित दूध अधोमानक पाए जाने पर 30 हजार रुपये का दंड दिया गया है। तेलियरगंज निवासी जय प्रकाश चौरसिया पर मिध्याछाप सोहन पापड़ी बेचने के आरोप में 50 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया है।

गौरा गांव निवासी विजय कुमार पर अधोमानक बूंदी का लड्डू बेचने पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। झूलेलाल नगर लूकरगंज स्थित परमात्मा फूड्स के मालिक दिलीप खरवार पर मिथ्याछाप नमकीन बेचने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कीडगंज निवासी जितेंद्र जायसवाल को अधोमानक व मिथ्याछाप लाली पाप्स बेचने पर 40 हजार रुपये दंडित किया गया है, वहीं बहोरेमल का फाटक, मालवीय नगर निवासी नीलम पुरवार पर अधोमानक बूंदी बेचने के मामले में 50 हजार रुपये का जुर्माना ठोका गया।

इसके अलावा कैथवल निवासी विनोद पाल और श्यामबाबू पाल पर अधोमानक खोया बेचने पर 40 हजार रुपये का दंड लगाया गया है। मऊआइमा निवासी दिनेश चंद्र चौरसिया को अधोमानक सरसों का तेल बेचने पर 20 हजार रुपये का दंड दिया गया। थरवई क्षेत्र के हरिश्चंद्र को अधोमानक मूंगफली दाना बेचने के आरोप में 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। शहरारा बाग निवासी वैभव कुमार यादव को अधोमानक मिश्रित दूध बेचने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना चुकाना होगा। फूलपुर थाना क्षेत्र के संजय सिंह पर भी मिश्रित दूध अधोमानक पाए जाने पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड ठोका गया है।

इसके अलावा नूरपुर, पिपरी कौशांबी निवासी सुमित यादव और धर्मवीर सिंह पर अधोमानक पनीर बेचने पर 40 हजार रुपये का दंड लगाया गया है। नैनी निवासी रवि कुमार को अधोमानक किशमिश बेचने पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भुगतना पड़ेगा, जबकि लाजपत रोड, नया कटरा निवासी श्याम कुमार को अधोमानक खोया बेचने पर दंडित किया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग प्रयागराज ने बताया कि यह कार्रवाई उपभोक्ताओं की सुरक्षा और खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। विभाग ने सभी कारोबारियों को चेतावनी दी है कि भविष्य में मानक से इतर खाद्य सामग्री पाई जाने पर और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

चीफ - एडिटर-राकेश दिवाकर(bharat tv gramin)
               9454139866,9648518828 


Post a Comment

और नया पुराने