विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित, बाल सुरक्षा व पॉश एक्ट की दी गई जानकारी

विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित, बाल सुरक्षा व पॉश एक्ट की दी गई जानकारी

कौशाम्बी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में शुक्रवार को चौधरी हाजी रहमान इंटर कॉलेज, कर्बला बाग, पुरखास नेवादा (तहसील चायल) में “बच्चों के अधिकार एवं शोषण के विरुद्ध पॉश एक्ट” विषय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूर्णिमा प्रांजल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्णिमा प्रांजल ने बच्चों को भारतीय संविधान में निहित बाल अधिकारों, शिक्षा का अधिकार, शोषण से संरक्षण तथा किशोर न्याय अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के शोषण से उनका मानसिक और शारीरिक विकास प्रभावित होता है, इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग को बाल संरक्षण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही उन्होंने उपस्थित छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को पॉश एक्ट (कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम) के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

इस अवसर पर नायब तहसीलदार चायल ने बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत शिकायत करने के लिए प्रेरित किया। वहीं क्षेत्राधिकारी सराय अकिल वीर प्रताप चौहान ने बच्चों को सुरक्षा और आत्मरक्षा के महत्व के बारे में बताया।

मिशन शक्ति की उपनिरीक्षक यशवंती कुमारी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1090, 1098 और 1076 की जानकारी दी। जबकि वन स्टॉप सेंटर की प्रबंधक शशि त्रिपाठी ने वन स्टॉप सेंटर प्रणाली, कन्या सुमंगला योजना एवं महिला हेल्पलाइन 181 के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं, शिक्षक एवं अभिभावक उपस्थित रहे।
ब्यूरो रिपोर्ट- राकेश दिवाकर/विपिन दिवाकर (विश्व सहारा हिंदी दैनिक) व bharat tv gramin 
9648528828, 9454139866

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