कौशांबी । जिले के सभी राशन कार्डधारकों के लिए अहम सूचना जारी की गई है। जिला पूर्ति अधिकारी मंगेश कुमार मौर्य ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि विवाह के बाद किसी भी महिला का राशन यूनिट उसके मायके के राशन कार्ड में मान्य नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में संबंधित महिला का यूनिट अनिवार्य रूप से उसके ससुराल के राशन कार्ड में स्थानांतरित कराया जाना आवश्यक है।
डीएसओ ने बताया कि शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम–2013 के अंतर्गत आच्छादित महिलाओं के विवाह उपरांत उनके यूनिट स्थानांतरण के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कई मामलों में विवाहित महिलाओं के नाम मायके के राशन कार्ड में दर्ज हैं, जिससे पात्रता सूची प्रभावित हो रही है और वास्तविक जरूरतमंदों को राशन मिलने में दिक्कतें आ रही हैं।
उन्होंने कहा कि यूनिट स्थानांतरण की प्रक्रिया बेहद सरल है। लाभार्थी विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अथवा नजदीकी आपूर्ति कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संपर्क कर सकते हैं। समय पर यूनिट स्थानांतरण न कराने की स्थिति में राशन वितरण में बाधा, नाम हटने अथवा अन्य प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। डीएसओ ने सभी राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे शीघ्र कार्रवाई कर शासन की योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से सुनिश्चित करें।
ब्यूरो रिपोर्ट- राकेश दिवाकर विश्व सहारा हिंदी दैनिक व (Bharat TV Gramin) 9648518828,9454139866
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