नए साल व क्रिसमस पर 15 दिन पहले ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा आवेदन, बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित किए तो होगी सख्त कार्रवाई

नए साल व क्रिसमस पर 15 दिन पहले ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा आवेदन, बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित किए तो होगी सख्त कार्रवाई डीजे, स...

नए साल व क्रिसमस पर 15 दिन पहले ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा आवेदन, बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित किए तो होगी सख्त कार्रवाई

डीजे, संगीत, नृत्य सहित किसी भी मनोरंजन कार्यक्रम से पहले डीएम की अनुमति अनिवार्य।

प्रयागराज, 08 दिसंबर नववर्ष की पूर्व संध्या और क्रिसमस डे पर शहर के होटल, गेस्ट हाउस, क्लब, बैंक्वेट हॉल, स्कूल-कॉलेज के मैदान या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर यदि बिना अनुमति मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो आयोजकों और स्थल स्वामियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी आयोजन उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता।

अधिनियम के अनुसार, जिस किसी भी कार्यक्रम में मनोरंजन हो—चाहे वह कर योग्य हो या कर से मुक्त हो—उसे आयोजित करने से पहले डीएम की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। यदि कोई आयोजक नियमों का पालन किए बिना कार्यक्रम करता है तो उसके खिलाफ अधिनियम की धारा 8(क)-1 के तहत 20 हजार रुपये के अर्थदंड, छह माह की कैद या दोनों का प्रावधान है।

राज्य कर विभाग (पूर्व मनोरंजन कर कार्य) के सहायक आयुक्त ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सभी संभावित आयोजकों को निर्देशित किया है कि कार्यक्रम की तैयारी से पहले निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। इसके लिए आयोजन से कम से कम 15 दिन पूर्व विभागीय ऑनलाइन पोर्टल www.up-gst.com/entertainmenttax पर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ सभी अनापत्तियां, औपचारिकताएं और अनिवार्य प्रमाण-पत्र ऑनलाइन अपलोड करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करनी होगी।

सहायक आयुक्त ने बताया कि आवेदन की हार्ड कॉपी नई बिल्डिंग, कमरा नंबर 13, महात्मा गांधी पार्क के पास, एडीएम नजूल कार्यालय के सामने स्थित कलेक्ट्रेट भवन में जमा कर अनुमति प्राप्त करनी होगी। उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रक्रिया पूरी किए बिना यदि कोई आयोजन पाया गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजक और स्थल स्वामी की होगी तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई तय है।

प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि क्रिसमस और नववर्ष जैसे अवसरों पर डीजे, संगीत, नृत्य, लाइव शो या किसी भी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम की अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, भीड़भाड़ या शोरगुल संबंधी नियमों का उल्लंघन न हो। जिला प्रशासन ऐसे आयोजनों पर विशेष नजर रखेगा।

इसी के साथ प्रशासन ने जनता से अपील की कि उत्सव के दौरान सुरक्षित, अनुशासित और नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करें।

ब्यूरो रिपोर्ट- राकेश दिवाकर (विश्व सहारा हिंदी दैनिक) व Bharat TV Gramin 9658518828

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